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Published 22:41 IST, October 14th 2024

SEBI ने निवेशकों से केवल पंजीकृत व्यक्तियों, संस्थाओं के साथ लेनदेन का आग्रह किया

निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।

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SEBI | Image: Shutterstock

निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। सेबी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने वृंदावन में विश्व निवेशक सप्ताह 2024 की शुरुआत के मौके पर संवाददाताओं ने कहा, ''सेबी के साथ पंजीकृत प्रामाणिक व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।''

उन्होंने कहा कि यह जानकारी शेयर बाजारों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विश्व निवेशक सप्ताह 14-20 अक्टूबर के दौरान आयोजित किया जा रहा है। रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस कमर्शल फाइनैंस और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी पिंकेश शाह ने भी अलग-अलग याचिकाओं में सेबी के आदेश को चुनौती दी है।

सेबी ने रिलायंस कमर्शल फाइनैंस पर 25 करोड़ रुपये और पिंकेश शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें अगले पांच साल के लिए बाजार से बाहर कर दिया गया है और किसी दूसरी कंपनी में प्रमुख के तौर पर शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है।

यह मामला साल 2018 और 2019 के दौरान आरएचएफएल द्वारा दी गई सामान्य प्रयोजन कार्यशील पूंजी ऋण (जीपीसीएल) से संबंधित है। नियामक ने आरएचएफएल में कई अनियमितताएं, उल्लंघन और डिस्क्लोजर संबंधी खामियां पाईं। आरएचएफएल ने साल 2017-18 में 3,742 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जो बढ़कर साल 2018-19 में 8,670 करोड़ रुपये हो गया।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 22:41 IST, October 14th 2024

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