पब्लिश्ड 17:15 IST, January 24th 2025
Donald Trump जिद पर अड़े, अमेरिका में जन्मजात नागरिकता खत्म होने वाले आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक तो भड़के ट्रंप ने क्या कहा?
डोनाल्ट ट्रंप के अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने के आदेश को कोर्ट ने झटका देते हुए असंवैधानिक बताया। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए।
- वर्ल्ड न्यूज़
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US News: अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली नागरिकता हटाने के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, फेडरल जज ने देश में जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अमेरिकी जज ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश पर लगाई गई रोक पर प्रतिक्रिया दी है।
ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ऐलान कर दिया था कि अमेरिका में जन्म लेने के साथ ही मिलने वाली नागरिकता को अब खत्म कर दिया जाएगा। इसे लेकर अमेरिका में हलचल काफी तेज हो गई। हालांकि, अमेरिका के कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया है। वहीं इसे लेकर व्हाइट हाउस में अपने काम करने के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है।
नागरिकता मामले में कोर्ट का आदेश पर भड़के ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे, जहां उनसे जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के उनके आदेश पर एक संघीय जज द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बारे में पूछा गया। रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "नहीं, जाहिर है, हम अपील करेंगे। उन्होंने इसे सिएटल में एक निश्चित न्यायाधीश के समक्ष रखा, मुझे लगता है, है ना? और उस न्यायाधीश के साथ कोई आश्चर्य नहीं है।"
फेडरल जज ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाई
एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसमें देश में अवैध रूप से रह रहे माता-पिता के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार किया गया था, और आदेश को चुनौती देने वाले बहु-राज्य प्रयास में पहली सुनवाई के दौरान इसे "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" बताया।
स्पष्ट रूप से ये असंवैधानिक आदेश है: फेडरल जज
अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनर ने न्याय विभाग के एक वकील से कहा "मैं चार दशकों से अधिक समय से बेंच पर हूं। मुझे ऐसा कोई अन्य मामला याद नहीं है जहां प्रस्तुत प्रश्न इतना स्पष्ट हो जितना कि यह है। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।"
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अपडेटेड 17:15 IST, January 24th 2025