Download the all-new Republic app:

Published 21:11 IST, August 30th 2024

Uttar Pradesh: लखीमपुर खीरी में युवक को 7 वर्ष का कारावास, किशोरी से दुष्कर्म का मामला

लखीमपुर खीरी जिले की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म में युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

Follow: Google News Icon
×

Share


लखीमपुर खीरी में किशोरी से दुष्कर्म में दोषी युवक को सात वर्ष का कारावास | Image: Shutterstock/ Representative

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को रोहित कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन का दोषी ठहराया।

पांडेय ने कहा कि…

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बृजेश कुमार पांडेय ने पीटीआई—भाषा को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह प्रथम ने रोहित कुमार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पांडेय ने कहा कि दोषी रोहित कुमार ने 25 जून, 2013 को जिले के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए खेत में गई 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने फूलबेहड़ थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

पांडेय ने कहा कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया और मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में हुई।

ये भी पढ़ें - मिल्खा सिंह और पीटी उषा जिसके लिए तरसे, UP की लड़की को मिली वो कामयाबी

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 21:11 IST, August 30th 2024

Recommended

Live TV

Republic Bharat is Bharat's leading news channel.