पब्लिश्ड 12:48 IST, May 15th 2024
माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को पिता मुख्तार अंसारी की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए 10 जून से 12 जून तक अंतरिम जमानत दी।
- भारत
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माफिया मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को पिता मुख्तार अंसारी की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने के लिए 10 जून से 12 जून तक अंतरिम जमानत दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून की सुबह कासगंज जेल से गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में ले जाने की इजाजत दी थी।
जमानत मिलने के बाद अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा ले सकेंगे। अंसारी परिवार में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 10 जून, 11 जून और 12 जून को श्रद्धांजलि सभा होगी जिसमें हिस्सा लेने के लिए अब्बास अंसारी भी अब शामिल होंगे। इस समारोह के खत्म होने के बाद अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की शर्त मीडिया से बात नहीं करेंगे अब्बास
इस दौरान उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जिला पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। समारोह में कोई भी दूसरा शख्स हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। 13 जून को अब्बास अंसारी को एक बार फिर कासगंज जेल वापस लाया जाएगा। इस दौरान अब्बास अंसारी किसी भी तरह के सियासी मंच या राजनीतिक भाषण का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न किसी भी मीडिया हाउस से बातचीत करेंगे।
28 मार्च को हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत
इसके पहले पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी 10 से 12 जून तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि यूपी सरकार ने इसका विरोध किया था। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि अब कोई रिचुअल नहीं बचा है। इसकी मां लंबे समय से फरार है उसके ऊपर यूपी सरकार ने 50 हजार का ईनाम रखा है। राज्य सरकार को इनको भी सुरक्षा देनी होती है। आपको बता दें कि इसके पहले बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
अपडेटेड 12:48 IST, May 15th 2024