पब्लिश्ड 16:09 IST, January 15th 2025
AAP विधायक नरेश बाल्यान को झटका, मकोका मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
- भारत
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अखिलेश राय
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को बड़ा झटका लगा है। आप विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बाल्यान की ओर से मकोका मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बाल्यान की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल के लिए दस्तावेजों पर दस्ताखत करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने नरेश बालियान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई कल होगी।
आप नेता नरेश बाल्यान ने बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्ताखत करने और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर दस्ताखत करने की इजाजत मांगी है।
गवाहों के बयानों के आधार पर बाल्यान की गिरफ्तारी- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने कहा मामले में 28 अगस्त 2024 को FIR दर्ज की गई थी, मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है जो न्यायिक हिरासत में है, नरेश बाल्यान मामले में चौथे आरोपी हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि गवाहों के बयान के आधार पर नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी हुई है। गवाह ने अपने बयान में कहा था कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू के नेतृत्व में सिंडीकैड चला रहे हैं, इनका काम पोटेंशियल लोगों का पता लगाना था और सांगवान के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदता था।
अपडेटेड 16:09 IST, January 15th 2025