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Published 11:20 IST, May 28th 2024

CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी CJI के पास पहुंचा, मेडिकल का हवाला देकर मांगा समय

दिल्ली सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी CJI डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है। CJI इसपर फैसला करेंगे।

Reported by: Kanak Kumari Jha
सीएम अरविंद केजरीवाल | Image: PTI

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी CJI डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने अपनी अर्जी में अंतरिम बेल 7 दिनों तक बढ़ाने की अपील की है। इसके लिए दिल्ली सीएम ने मेडिकल जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की अपील की है। अब इसपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला सुनाएंगे।

CJI डी वाई चंद्रचूड़ तय करेंगे कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कब हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे, तो आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया? ये मामला 17 मई को सुना गया था। हम इसे CJI को पास भेजते हैं। जमानत बढ़ाने की अर्जी 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें कहा गया कि अभी PET-CT स्कैन के साथ कई दूसरे टेस्ट करवाने हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में 10 मई को आप प्रमुख की जमानचत का फैसला सुनाया था।

अतरिम जमानत का फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने  फैसला सुनाने के दौरान कहा था, "लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति देता है। इसके महत्व को देखते हुए अभियोजन पक्ष के उस तर्क को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से नेताओं को सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा।"

21 मार्च को हुई थी CM केजरीवाल की गिरफ्तारी

इसी साल 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री की शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें, इससे पहले ईडी ने आप प्रमुख को कई बार समन भेजा था। केजरीवाल ने 8 समन को नजर अंदाज किया और ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

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Updated 12:51 IST, May 28th 2024

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