Search icon
Download the all-new Republic app:

पब्लिश्ड 11:04 IST, September 23rd 2024

आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठीं भी नहीं; अदालत से आ गया पेशी का ऑर्डर...3 अक्टूबर की तारीख तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM आतिशी को पेश होने के निर्देश दिए हैं। आतिशी के अलावा अरविंद केजरीवाल को भी 3 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया है।

Reported by: Digital Desk
दिल्ली की अदालत ने आतिशी को पेश होने के निर्देश दिए। | Image: Facebook

Delhi News: दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना पदभार संभालने वाली हैं। हालांकि इसके पहले ही आम आदमी पार्टी की नेता के खिलाफ पेशी को निर्देश आ गया है। आतिशी ने शनिवार शाम को दिल्ली के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम प्रस्तावित किया गया था। खैर, फिलहाल आतिशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। आतिशी के अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होने वाली है।

क्या है पूरा मामला?

आतिशी की जिस मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वो मानहानि से जुड़ा है। बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि मामला दायर था। ये मामला आम आदमी पार्टी की तरफ से 2018 में लगाए गए आरोपों से उपजा, जिसमें बीजेपी पर राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से लगभग 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया गया था।

इन आरोपों के बाद एक मजिस्ट्रेट ने मार्च 2019 में सीएम केजरीवाल, आतिशी और अन्य AAP नेताओं को समन जारी किया। AAP नेताओं ने शुरू में सत्र न्यायालय से राहत मांगी थी, लेकिन समन आदेश को बरकरार रखा गया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने फरवरी 2022 में उनके खिलाफ कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें: जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल को याद आए अन्ना; 2011 के आंदोलन का जिक्र करते हुए उठा ली झाड़ू

हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही AAP को एक बड़ा कानूनी झटका देते हुए अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अन्य नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला वापस लेने की मांग की थी। साथ ही अदालत ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य AAP नेताओं को संरक्षण देने संबंधी अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया और पक्षों को निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेताओं को अदालत में पेश होने को कहा है।

21 सितंबर को आतिशी ने ली CM पद की शपथ

आतिशी ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की 8वीं और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें 4 पिछली सरकार के और एक नया चेहरा शामिल है। 43 साल की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी सरकार का कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं।

आतिशी ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद 13 विभागों को बरकरार रखा है, जिसमें शिक्षा, राजस्व, वित्त, बिजली और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। हालांकि, उनके मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य मुकेश अहलावत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्हें श्रम, एससी और एसटी, रोजगार और भूमि एवं भवन विभागों का प्रभार मिला, जबकि गोपाल राय ने केजरीवाल सरकार में अपने पास मौजूद विभागों को बरकरार रखा।

यह भी पढ़ें: 'बच्चों की झूठी कसम से लेकर अन्ना को धोखे तक...',मनोज तिवारी ने केजरीवाल से पूछे 5 तीखे सवाल

अपडेटेड 11:04 IST, September 23rd 2024

Search icon
Home
Live TV
बजट
चुनाव
Quick
भारत
दुनिया
मनोरंजन
कारोबार
खेल
लाइफस्टाइल
वीडियो
वेब स्टोरीज
शोज
फोटो गैलरीज
शॉर्ट्स
टेक्नोलॉजी
धर्म और आध्यात्मिकता
वायरल
रक्षा
लेटेस्ट न्यूज़
प्रधान सेवक
Download the all-new Republic app: