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Published 17:36 IST, December 21st 2024

EV और पुरानी कार खरीदना होगा महंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी में GST पर फैसला टला,जानें क्या हो सकता महंगा?

राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिलिंग की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

GST काउंसिल की बैठक | Image: @FinMinIndia-X

GST Council Meeting: राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं GST काउंसिल की बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की गई। बैठक में GST बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST कम करने को लेकर फैसले को टाल दिया गया।

इसके अलावा, दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह की रिपोर्ट परिषद में प्रस्तुत नहीं की गई। बता दें, इस रिपोर्ट में 148 वस्तुओं में बदलाव की सिफारिश की गई थी। इसे लेकर समिति के संयोजक और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "हम दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।"

सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ सकता है GST

इस बैठक में विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) को GST के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसमें इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर कर की दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस बढ़ोतरी से इस्तेमाल की गई और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे।

5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST छूट का प्रस्ताव

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट देने का प्रस्ताव है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत GST लागू रहेगा।

1500 के कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगेगा

जीओएम ने परिधान पर कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करने का भी फैसला किया था। निर्णय के अनुसार, 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर पांच प्रतिशत GST लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत GST लगेगा। वर्तमान में 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

जीओएम ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसने 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है।

पानी पर GST कम करने का प्रस्ताव

बैठक में 20 लीटर और उससे ज्यादा के डिब्बा बंद पेयजल पर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत GST करने और 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही, कॉपी पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था।

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Updated 17:36 IST, December 21st 2024

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