Download the all-new Republic app:

Published 08:07 IST, October 16th 2024

UP: खाने में थूक-पेशाब मिलाने वालों की अब खैर नहीं! CM योगी हुए सख्त, कठोर कानून लाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब राज्य सरकार जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी में है।

Reported by: Priyanka Yadav
Follow: Google News Icon
  • share
CM Yogi | Image: PTI
Advertisement

UP News: उत्तर प्रदेश में बीते काफी समय से खाने-पीने की चीजों में थूक मिलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब सूबे की योगी सरकार ने खाने को दूषित किए जाने के मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। खाने-पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजें मिलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अब राज्य सरकार जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 15 अक्टूबर को  हाल ही में हुई मिलावट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सीएम योगी कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल और जुर्माना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

Advertisement

पांच साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना

दरअसल, प्रस्तावित कानून में तीन से पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। मंगलवार की बैठक में गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर मुख्यमंत्री ने मंथन किया। साथ ही इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बीते समय में कई घटनाएं आई सामने 

गौरतलब है कि पिछले कई महीनों में देश के कई हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाने की चीजों में थूक,  पेशाब और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखी गई हैं। इन घटनाओं के कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इतना ही नहीं इसे लेकर लोगों में भयंकर आक्रोश भी देखा गया और योगी सरकार से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।

Advertisement

ऐसी नापाक कोशिशें कतई स्वीकार नहीं- सीएम योगी

इन मामलों पर सीएम योगी ने कहा कि ऐसी घटनाएं भयावह हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे सामाजिक सौहार्द पर भी गलत प्रभाव पड़ता है और इस तरह की नापाक कोशिशों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खान-पान की चीजों की शुद्धता बरकरार रखने और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सख्त कानून बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होटल, रेस्तरां, ढाबा, रेहड़ी-पटरी वालों से संबंधित इन गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट कानून बनाएं।

सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए। हरेक उपभोक्ता को खाने-पीने की चीजों के विक्रेता के बारे में आवश्यक जानकारी रखने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही यह भी हरेक खाद्य प्रतिष्ठान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दुकान में कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित न हो। ऐसे में प्रस्तावित कानून में किचन या रसोईघर में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होंगे। कम से कम एक महीने की फुटेज भी रखनी होगी, जिससे की इस तरह के मामले सामने आने के बाद जांच पूरी हो सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

Advertisement

(इनपुट भाषा)

यह भी पढ़ें: Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में बुधवार को ही वोटिंग क्यों? चुनाव आयोग ने बताई बड़ी वजह

Advertisement

08:07 IST, October 16th 2024