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Published 23:36 IST, August 28th 2024

UP: चुनाव आचार संहिता मामले में सपा नेता आजम खां को राहत, कोर्ट ने किया बरी

आजम खां को बुधवार को यहां सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने साल 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया।

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आजम खां को राहत | Image: PTI/ File Photo

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को बुधवार को यहां सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने साल 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया। खां के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इसमें आरोप लगाया गया था कि खां मतदान करने के लिए अपने वाहन से रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे थे जबकि मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में वाहनों के आने पर प्रतिबंध था। तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, खां ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही थे। न्यायालय ने इसे झूठा मामला पाते हुए आजम खां को बरी कर दिया है। कई मामलों में आरोपी आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 23:36 IST, August 28th 2024

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