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Published 10:00 IST, December 19th 2024

Sambhal: बिजली चोरी के मामले में फंसे गए सपा के सांसद, दिन निकलते ही टीम का छापा; अब FIR दर्ज

संभल से पहले जानकारी आई कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज होगी। बिजली विभाग के अधिकारी एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर पहुंचे हैं और शिकायत दी।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Dalchand Kumar
बिजली चोरी मामले में सपा सांसद पर मुकदमा दर्ज होगा। | Image: R Bharat

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसद के घर में बिजली चोरी की जानकारी सामने आई थी। उस समय घर के मीटर बदल दिए गए। अब गुरुवार को दिन निकलते ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने सांसद के घर धावा बोल दिया। बिजली विभाग की टीम जिया उर रहमान वर्क के घर नए मीटर जो लगाए गए हैं, उनका लोड चेक करने के लिए पहुंची है। बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद पर FIR भी हो गई है।

संभल से पहले जानकारी आई कि सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज होगी। बिजली विभाग के अधिकारी एंटी पावर थेफ्ट पुलिस के दफ्तर पहुंचे हैं और अपनी शिकायद दी। इसके आधार पर बिजली चोरी के मामले में सांसद के खिलाफ ये FIR कर ली गई है। इसी बीच एक और जानकारी मिली है कि सांसद के घर छापा मारने गए बिजली विभाग के अधिकारियों को कथित रूप से धमकाया गया है। उस मामले में भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

बिजली विभाग ने सांसद के घर की तलाशी ली

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती है। बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर गए हुए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइट चोरी के मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के आवास पर तलाशी ली। बताया जाता है कि नए बिजली मीटर के इस्तेमाल होने पर पता चला 1 दिन बाद सांसद के घर का बिजली मीटर लोड 5.5kw है। एसडीओ संभल, संतोष त्रिपाठी कहते हैं, ‘एक मीटर में 5.5 किलोग्राम लोड दर्ज किया गया था। दूसरे मीटर की रीडिंग एक अन्य अधिकारी ने नोट की थी, जिसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है।’

बिजली विभाग के मुताबिक, पुराने मीटर से भी बिजली चोरी पाई गई है। लैब रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मीटर से बिजली चोरी हुई है। मीटर की जांच करने पर एमआरआई रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मीटर को बाईपास करके अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। शिकायत में उपभोक्ता (सपा सांसद) के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी।

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Updated 10:55 IST, December 19th 2024

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