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Published 22:32 IST, October 14th 2024

WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामला, दिल्ली की अदालत ने गवाह के बयान दर्ज किए

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने गवाह का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को निर्धारित की।

बृजभूषण शरण सिंह | Image: PTI

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किये जाने के मामले में सोमवार को एक गवाह का बयान दर्ज किया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने गवाह का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को निर्धारित की। अदालत ने 10 मई को छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया, क्योंकि अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ ‘पर्याप्त सबूत’ थे।

अदालत ने छह बार लोकसभा के सदस्य रहे पूर्व सांसद सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। सिंह की ओर से खुद को निर्दोष बताए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने 21 मई को आरोप तय किए थे।

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Updated 22:32 IST, October 14th 2024

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