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पब्लिश्ड 11:59 IST, August 9th 2024

खालिस्तानी अमृतपाल को SC ने दी राहत, लोकसभा MP के रूप में निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज

खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के लोकसभा में MP के रूप में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kanak Kumari Jha
खालिस्तानी अमृतपाल सिंह | Image: File

खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, जेल में बंद कट्टरपंथी सिख अमृतपाल सिंह के लोकसभा सांसद के रूप  में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अमृतपाल ने जेल में रहकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान उसने भारी मतों से जीत हासिल की।

याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। याचिकाकर्ता ने कहा, ठइस मामले में अमृतपाल सिंह ने कहा था कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखते।" इसपर पीठ ने कहा, “आप निर्वाचन याचिका दाखिल करें।” याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं लेकिन सिंह द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों से ‘बहुत आहत’ हैं।

पीठ ने कहा कि यह साक्ष्य का मामला है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान हैं। पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि धन्यवाद। खारिज की जाती है।

5 जुलाई को शपथ के लिए मिली थी पैरोल

अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पांच जुलाई को पैरोल दी गई थी। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह (31) ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेल से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

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अपडेटेड 15:30 IST, August 9th 2024

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