Published 14:57 IST, June 29th 2024
सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए 'आप' सांसद संजय सिंह, जमानती वारंट जारी
अदालत में उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी गयी जिसके बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय की गयी है।
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Sanjay Singh :आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ सुलतानपुर में चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम से जुड़े मामले की सुनवाई अब छह जुलाई को होगी।
संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने शनिवार को बताया कि उनके मुवक्किल राज्यसभा सत्र में हिस्सा लेने के कारण विशेष एमपी-एमएलए (सांसद-विधायक) अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत में उनकी हाजिरी माफी की अर्जी दी गयी जिसके बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई तय की गयी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में 20 जून को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिये 29 जून की तारीख तय की थी।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा की थी और कोविड-19 महामारी के दौर में आयोजित हुई इस सभा में 50-60 लोग शामिल हुए थे लेकिन इसके लिये प्रशासन से अनुमति नहीं ली गयी थी।
पाण्डेय ने बताया कि आरोप है कि इस जनसभा के आयोजन से महामारी अधिनियम और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है।
पुलिस ने मामले में संजय सिंह सहित करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया तथा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विशेष लोक अभियोजक पाण्डेय ने बताया कि अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई लेकिन संजय सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
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Updated 14:57 IST, June 29th 2024