Published 21:50 IST, September 30th 2024
मुख्यमंत्री आतिशी ने मानहानि मामले में समन आदेश के खिलाफ अदालत का किया रुख, किया ये दावा
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सत्र अदालत में भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की।
Delhi CM Atishi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को एक सत्र अदालत में भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की।
आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने आप के कई विधायकों को नकदी की पेशकश की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया गया था।
भाजपा नेता को नोटिस जारी
मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष एक याचिका दायर की, जिन्होंने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया।
आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 28 मई को पारित उस आदेश के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता कपूर द्वारा दायर आपराधिक मामले में उन्हें तलब किया गया था।
कपूर ने लगाया यह आरोप
कपूर ने आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। सत्र अदालत ने कपूर को आतिशी के आवेदन पर सात अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले में दलीलें सुनेगी।
आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि भाजपा ने 21 आप विधायकों से संपर्क किया था, और उनमें से प्रत्येक को भाजपा में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी। आतिशी पर आप विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए कपूर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के साथ अदालत का रुख किया था।
Updated 21:50 IST, September 30th 2024