Search icon
Download the all-new Republic app:

Published 09:18 IST, August 26th 2024

ओडिशा के खुर्दा में दो समूहों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत, निषेधाज्ञा लागू

ओडिशा के खुर्दा जिले में दो समूहों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

Odisha Khurda Clash | Image: ANI

ओडिशा के खुर्दा जिले में दो समूहों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना खुर्दा कस्बे के बाहरी इलाके में मुकुंद प्रसाद गांव में हुई और झड़प के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसकी वजह से वह घायल हो गया। पुलिस के अनुसार उसे खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कहा कि हिंसा के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया और खुफिया निदेशक एस.के. प्रियदर्शी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की।

पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया, लेकिन पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग सड़कों से हट गए। जिलाधिकारी चंचल राणा ने कहा, “पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच करेगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

उन्होंने बताया कि झड़पों के बाद खुर्दा नगर पालिका के विभिन्न वार्ड में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इलाके में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

यह भी पढ़ें: RG कर करप्शन केस की डिटेल्स आई सामने, संदीप घोष समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज

Updated 09:18 IST, August 26th 2024

Recommended

Live TV

Republic Bharat is Bharat's leading news channel.