Published 09:41 IST, April 20th 2021
बिहार सरकार ने दुकानें खोलने के लिए जारी किए गाइडलाइन
तृतीय श्रेणी के तहत दुकानों को सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति दी गई है।
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हार की राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में दुकानों को खोलने को लेकर प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले की सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। उनके खोलने की तिथि निश्चित की गई है। श्रेणी एक के तहत खुलने वाली सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुलेंगे। जिसमें किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल, सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलेवरी सेवा, सभी अस्पताल, डेयरी, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें, ऑटोमोबाइल टायर से संबंधित दुकानें शामिल हैं।
दूसरी श्रेणी के दुकानों में उन दुकानों को शामिल किया गया है जिन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खोलने का आदेश है। यह दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही निर्धारित समय तक ही खोली जा सकेंगी। जिसमें इलैक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर की दुकानें, इलेक्ट्रानिक गुड्स ,जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि शामिल हैं।, इनमे सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना चांदी की दुकान भी शामिल हैं।
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तृतीय श्रेणी के तहत दुकानों को सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति दी गई है। जिसमें कपड़ा, और रेडीमेड कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की सामग्री से संबंधित दुकान और कृषि कार्य यंत्र से जुड़ी दुकानों के अलावा वह सभी दुकानें जो उपरोक्त किसी सूची में ना हो वह शामिल की गई हैं।
रविवार को श्रेणी दो और तीन के तहत आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।
बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश में ओला/उबर के साथ अन्य टैक्सी को सिर्फ चिकित्सीय सेवा और विशेष ट्रेन से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन से लाने और छोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा रिक्शा, ऑटो के परिचालन के लिए परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
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09:41 IST, April 20th 2021