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पब्लिश्ड 22:46 IST, June 7th 2024

एनआईए अदालत ने जाली नोट मामले में दो व्यक्तियों को सश्रम कैद की सजा सुनाई

हरियाणा के पंचकूला में एनआईए की एक विशेष अदालत ने गुरुग्राम में जाली भारतीय नोटों की जब्ती से जुड़े एक मामले में दो व्यक्तियों को सश्रम कैद की सजा सुनाई।

NIA court sentences two persons | Image: Representative

हरियाणा के पंचकूला में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुग्राम में जाली भारतीय नोटों की जब्ती से जुड़े एक मामले में दो व्यक्तियों को सश्रम कैद की सजा सुनाई। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति के अनुसार, एनआईए द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य की पड़ताल के बाद, अदालत ने बुधवार को कासिम को पांच साल 15 दिन की सश्रम कैद की सजा सुनाई तथा 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसमें कहा गया है कि दूसरे आरोपी नज्मुद्दीन उर्फ नज्मू को चार साल 10 दिन की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विज्ञप्ति के अनुसार, इसके साथ ही इस साल जाली नोटों के मामलों में दोषी करार दिये गए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर छह हो गई है।

इसे भी पढ़ें: 18वीं लोकसभा में भी नई ऊर्जा और गति के साथ देश आगे बढ़ेगा- पीएम मोदी

अपडेटेड 23:14 IST, June 7th 2024

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