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Published 23:14 IST, December 3rd 2024

संभल ना पहुंच पाएं राहुल गांधी! DM ने 4 जिलों के कप्तानों को लिखा खत, कहा- वहीं रोक दो

राहुल गांधी के संभल जाने के ऐलान के बाद संभल DM ने पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को संभल सीमा से पहले ही रोकने की अपील की है।

Reported by: Digital Desk
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संभल ना पहुंच पाएं राहुल गांधी! DM ने 4 जिलों के कप्तानों को लिखा खत | Image: ANI

Rahul Gandhi Sambhal Visit: संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए किसी पर राजनीतिक दल के नेताओं के संभल आने पर रोक लगा रखी है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस सांसदों के साथ बुधवार को संभल का दौरा करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ संभल का दौरा कर सकती हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी छह सांसद शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी होंगे।

DM ने चार पुलिस कप्तानों को लिखा पत्र

राहुल गांधी के संभल जाने के ऐलान के बाद संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। डीएम ने राहुल गांधी को संभल सीमा से पहले ही रोकने का आग्रह किया है। संभल DM ने राहुल गांधी को रोकने के लिए गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और अमरोहा के डीएम को खत लिखा है।

31 दिसंबर तक धारा 163 लागू

संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक शनिवार को खत्म हो रही थी। हालांकि, जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है। इस बीच, जिलाधिकारी पेंसिया ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पहले धारा 144) जिले में 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि अनुमति लिए बिना जिले में प्रवेश नहीं कर सकता।

आपको बतादें, संभल की एक अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। अदालत में दायर वाद में दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। 

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Updated 23:21 IST, December 3rd 2024

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