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पब्लिश्ड 13:27 IST, August 2nd 2024

न्यायालय ने अंधविश्वास, जादू-टोना उन्मूलन के लिए कदम उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

उच्चतम न्यायालय ने अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट | Image: (Getty Images)

उच्चतम न्यायालय ने अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंधविश्वास को खत्म करने का उपाय शिक्षा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘हम यह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। संविधान निर्माताओं ने यह सब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था।’’

पीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

अपडेटेड 13:28 IST, August 2nd 2024

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