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Published 18:21 IST, August 28th 2024

कोलकाता रेपकांड में बड़ा एक्शन, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप की IMA सदस्यता निलंबित

कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ FAIMA एसोसिएशन ने कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता निलंबित कर दी।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kanak Kumari Jha
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कोलकाता रेप-मर्डर केस: संदीप घोष के खिलाफ FAIMA का एक्शन | Image: PTI

Kolkata RG Kar Hospital: कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ FAIMA एसोसिएशन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी।

इससे पहले CBI ने कोलकाता रेप-मर्डर केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदीप घोष के खिलाफ FIR दर्ज किया। इस मामले में सीबीआई ने छापेमारी भी की। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। 

संदीप घोष समेत इन 4 के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़े करप्शन मामले में सीबीआई ने FIR में संदीप घोष और एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, खामा लोहा नाम की एक महिला एक कंपनी और एक कैफे के खिलाफ शिकायत दर्ज की। हावड़ा की कंपनी तारा टेडर्स और कोलकाता के ईशान कैफे को भी FIR में आरोपी बनाया गया है। बता दें, ये FIR भष्ट्राचार निरोधक अधनियम साजिश और धोखाधड़ी के तहत दर्ज की गई है। सीबीआई ने ये FIR पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेट्री देवाल कुमार घोष शिकायत पर दर्ज की है।

CBI की एंटी करप्शन यूनिट ने की थी छापेमारी

सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने रोगियों की देखभाल के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले कुछ लोगों के दफ्तरों और आवासों पर भी छापे मारे। आरजीकेएमसीएच के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घोष ने अस्पताल के प्राचार्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग और कॉलेज काउंसिल की अनुमति के बिना फूड स्टॉल, कैफे, कैंटीन और मूत्रालय के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की थीं। अधिकारी के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि तीन व्यापारियों को अवैध ठेके मिले थे।

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Updated 22:12 IST, August 29th 2024

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