Search icon
Download the all-new Republic app:

पब्लिश्ड 19:25 IST, February 12th 2024

Jharkhand: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें, PMLA कोर्ट ने 3 दिन बढ़ाई ED की हिरासत

Jharkhand News : कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ED की हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Sagar Singh
PMLA कोर्ट ने 3 दिन बढ़ाई हेमंत सोरेन की हिरासत | Image: PTI

Jharkhand News : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन (Money Laundering) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत सोमवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी। ED ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नेता की चार दिनों की हिरासत मांगी थी।

हेमंत सोरेन की ओर से पेश एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा, 'ED चार दिन की हिरासत मांग रही थी। उनके पास आगे की हिरासत के लिए कोई आधार नहीं बचा है। वे सिर्फ समय टालना चाहते हैं, उनके पास कोई नया आधार नहीं है। वे बस चाहते हैं कि मामले को जारी रखा जाए और हिरासत अवधि बढ़ाई जाए।' इससे पहले JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सात फरवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने पांच दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था।

31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तार

इससे पहले दो फरवरी को भी अदालत ने सोरेन को पांच दिन की हिरासत में ED को सौंपा था। सोरेन के वकील राजन ने कहा, 'हमने ईडी के अनुरोध पर आपत्ति जताई, क्योंकि आगे हिरासत की जरूरत नहीं है।' उन्होंने सात फरवरी को कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पहले ही सोरेन से 120 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। पीएमएलए अदालत पहुंचने पर सोरेन ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और 'हेमंत सोरेन जिंदाबाद' के जमकर नारे लगे। धनशोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा सात घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

ईडी के खिलाफ याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ उस याचिका पर सुनवाई सोमवार को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जो गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दायर की है। अदालत 27 फरवरी को फिर से याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत ने संघीय एजेंसी से एक समेकित हलफनामा भी दाखिल करने को कहा।

एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने उनके संशोधित आवेदन को जमा किये जाने की अनुमति दे दी। सोरेन के वकील रंजन ने कहा, 'ईडी को समेकित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अंतिम निस्तारण के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। हमारे आवेदन के संशोधन की अनुमति दी गई है। यह अच्छा संकेत है। अब हम अदालत के समक्ष सारे तथ्य रख सकते हैं।'

(भाषा इनपुट के साथ रिपब्लिक भारत डेस्क)

ये भी पढ़ें: 'तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर दे रह था', JDU MLA के दावे के बाद बिहार में सियासी भूचाल, FIR दर्ज

अपडेटेड 19:25 IST, February 12th 2024

Recommended

Search icon
Home
Live TV
चुनाव
Quick
भारत
दुनिया
मनोरंजन
कारोबार
खेल
लाइफस्टाइल
वीडियो
वेब स्टोरीज
शोज
फोटो गैलरीज
शॉर्ट्स
टेक्नोलॉजी
धर्म और आध्यात्मिकता
वायरल
रक्षा
लेटेस्ट न्यूज़
प्रधान सेवक
Download the all-new Republic app: