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Published 16:02 IST, November 30th 2024

'तेरी गर्दन काट...', अजमेर दरगाह मामले में हिंदू पक्ष के विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी

अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताकर अजमेर जिला कोर्ट में केस फाइल करने वाले हिंदू पक्ष के वादी विष्णु गुप्ता को फोन कॉल के जरिए जान से मारने धमकी दी गई।

Reported by: Deepak Gupta

अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताकर अजमेर जिला कोर्ट में केस फाइल करने वाले हिंदू पक्ष के वादी विष्णु गुप्ता को दो अलग-अलग फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल दुबई से आया है तो दूसरा भारत से ही किया गया है।

हिंदू पक्ष के वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि मैं हिंदू सेवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने ही अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है अजमेर जिला कोर्ट में। मुझे अभी दो फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है वह कॉलर कहता है आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर दिया है इसलिए अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा।

विष्णु गुप्ता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

दूसरा फोन भारत से ही कहीं से आया है उसने भी इसी तरह जान से मारने की मुझे धमकी दी है। मैंने इसकी शिकायत बाराखंबा थाने में दर्ज कराई है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, हमें ये लोग डरा नहीं सकते हैं। हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं, हम कोर्ट गए, हमने कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी की भावना आहत नहीं की है, ना ही हम किसी की भावना आहत करना चाहते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि वह अजमेर दरगाह महादेव शिव का मंदिर है। हम कानूनी लड़ाई से उसको वापस लेंगे। अभी सभी पार्टियों को नोटिस हुआ है और जल्द ही और उसका सर्वे भी होगा।

अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा

अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है।

हिंदू सेना संगठन ने दाखिल की याचिका

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी। वादी विष्णु गुप्ता की याचिका पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी, अस्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।

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Updated 16:02 IST, November 30th 2024

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