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Published 08:21 IST, October 1st 2024

दिल्ली में अचानक लागू की गई BNSS की धारा 163, अगले 6 दिनों तक होंगी ये पाबंदियां, जानें वजह

दिल्ली के कई इलाकों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा-163 लगाई गई है। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां लागू रहेगी।

Reported by: Rupam Kumari
दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू | Image: ANI/File

Section 163 In Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में अचानक BNSS की धारा-163 लगाई गई है। शहर के कई इलाकों में अगले 6 दिनों तक ये धारा लागू रहेगी। इस दौरान कई तरह की पाबंदी पर रहेगी। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार के कई विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को उच्च सतर्कता पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

दिल्ली के कई इलाकों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा-163 लगाई गई है। नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भी धारा-163 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। साथ ही कोई भी शख्स किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आ जा सकेगा और ना ही इस्तेमाल कर सकता है।

इस वजह से लगाई गई धारा-163

दिल्ली के कुछ इलाकों में धारा-163 लागू करने के कदम की पीछे कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल,वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह का मुद्दा और दो राज्योंं में आगामी चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शहर के कुछ इलाकों में  BNSS की धारा-163 लागू करने का आदेश जारी किया। इस दौरान पुलिस को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

क्या-क्या होगी पाबंदियां?

बता दें कि  BNSS की धारा-163 आमतौर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध, रैलियों या हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और संभावित खतरे को रोकना है। यह आदेश 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर लागू होगा। 
 

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Updated 08:21 IST, October 1st 2024

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