पब्लिश्ड 16:13 IST, April 2nd 2024
संजय सिंह जमानत के बाद फिलहाल नहीं होंगे रिहा, जानिए अभी कहां; बाहर आने में कौन-कौन सी अड़चनें?
Delhi News: अभी संजय सिंह की रिहाई में कई पेंच हैं, जिसके बाद ही AAP नेता बाहर आ पाएंगे।
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Delhi News: AAP नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ED आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें बेल दे दी जाए।
आपको बता दें कि जमानत के बाद भी AAP नेता की रिहाई में कई पेंच हैं। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें कई कार्यों को पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो रिहा हो सकते हैं। आइए जानते हैं।
ये है पूरा मामला
संजय सिंह ILBS अस्पताल में एडमिट हैं। परिवार के मुताबिक कल संजय सिंह अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। आपको बता दें कि ILBS अस्पताल दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित है। Discharge होने के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल जाएंगे, फिर पेपर वर्क पूरा होने पर जमानत पर रिहा होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लोअर कोर्ट जाएगा, जहां शर्तें तय होंगी। फिर आर्डर लोअर कोर्ट से तिहाड़ जाएगा।
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते।
सिंह की रिहाई ऐसे समय में हो रही है जब आम आदमी पार्टी के सामने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नेतृत्व का संकट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
पीठ ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी। भोजनावकाश के बाद के सत्र में, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर सिंह को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं मामले के गुण-दोषों में गए बिना बयान दे रहा हूं।’’
पीठ ने दिया ये आदेश
पीठ ने बयान पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया, ‘‘एएसजी एसवी राजू को सुबह के सत्र में निर्देश लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा है कि अगर संजय सिंह को प्राथमिकी से जुड़ी कार्यवाही में जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है... दिए गए बयान के मद्देनजर, हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि संजय सिंह को नियम और शर्तों पर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।’’
पीठ ने कहा कि सिंह को दी गई जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका आशय हुआ कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। पीठ ने इससे पहले सुबह के सत्र में राजू से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या ईडी को सिंह की और हिरासत की जरूरत है।
शीर्ष अदालत सिंह की जमानत याचिका पर और धनशोधन मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने राजू से कहा कि उनके पास से कोई राशि नहीं मिली है और दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच सुनवाई के दौरान हो सकती है। राजू ने कहा कि वह भोजनावकाश के बाद के सत्र में सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उनकी दलीलों पर जवाब देंगे। सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी गवाह बन गए दिनेश अरोड़ा की गवाही के आधार पर आप नेता को गिरफ्तार किया गया था।
सिंह को ईडी ने पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और कथित अपराध में उनकी भूमिका साबित नहीं हुई है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की आबकारी नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से अर्जित अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।
ईडी का धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से संबंधित है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (अब रद्द की जा चुकी) को बदलते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
(इनपुटः PTI भाषा के साथ रिपब्लिक भारत)
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अपडेटेड 17:03 IST, April 2nd 2024