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Published 13:18 IST, August 9th 2024

शराब घोटाला, कैबिनेट से इस्तीफा और अब 17 माह बाद जमानत...सिसोदिया की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन

मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के 17 महीने बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानें शराब घोटाले में ED और CBI की FIR से लेकर अबतक की कहानी।

Reported by: Kanak Kumari
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मनीष सिसोदिया को मिली जमानत। | Image: PTI/File
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए कुछ शर्तें भी रखी है।

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर SC ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करनी होगी। बता दें, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सिसोदिया बीते 17 महीने से जेल में बंद हैं।

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26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

आप नेता को दिल्ली की आबकारी नीति के कथित भ्रष्टाचार घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरों ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज FIR के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से दिया इस्तीफा

इसके बाद AAP नेता सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट से 28 फरवरी 2023 तो इस्तीफा दे दिया। गिरफ्तारी से लेकर अबतक कई बार सिसोदिया को कोर्ट से झटका मिला और जमानत याचिका खारिज होती रही है। वहीं, ED और CBI लगातार पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका का विरोध करती रही है।

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26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पहले 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद 4 मार्च को कोर्ट में पेशी हुई, जहां फिर से 2 दिनों के लिए उनकी कस्टडी बढ़ाई गई। फिर 7 मार्च को ईडी ने इसी मामले में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की, और दूसरी पूछताछ के बाद उन्हें 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। बता दें, ईडी और सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

इसके बाद निचली आदालतों में उनकी जमानत याचिका खारिज होती गई, बाद में उन्होंने SC का दरवाजा खटखटाया। SC ने जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद फिर 3 जुलाई को भी दिल्ली HC से उन्हें निराशा हाथ लगी, जिसके बाद 4 अगस्त को एक बार फिर से वो SC पहुंचे। जहां 5 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय हुई। हालांकि, 5 सितंबर को सुनवाई टलने के बाद 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई और SC ने फिर से याचिका खारिज कर दी।

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मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट में आप नेता ने फिर से जमानत की अर्जी डाली और 2 अप्रैल को इसपर सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 अप्रैल तक कस्टडी में भेजा। 6 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेशी हुई और इस बार उन्हें 18 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ा दी।

हालांकि, कोर्ट ने इस दौरान ईडी से भी कहा कि आखिर जांच इतने समय में पूरी क्यों नहीं हुई। दूसरी ओर 26 अप्रैल तक आप नेता की कस्टडी बढ़ाई गई। बाद में एक नई जमानत याचिका दाखिल की गई।

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चुनावी प्रचार के लिए डाला था जमानत याचिका

सिसोदिया ने चुनाव में प्रचार के लिए याचिका डाली थी, जिसके बाद स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। अगली सुनवाई में 20 अप्रैल को कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। वहीं दूसरी ओर अंतरिम जमानत के लिए दाखिला याचिका उनके वकील ने वापस ले ली। फिर 30 अप्रैल को भी उनकी अपील खारिज हो गई। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए फिर वो दिल्ली HC पहुंचे।

3 मई को HC ने ED और CBI से जवाब मांगा और फिर कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए हफ्ते में 1 बार पत्नी से मिलने की इजाजत दी। फिर जांच एजेंसियों ने 7 मई को कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा। फिर 14 मई को HC ने अपना फैसला सुरक्षित किया था।

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13:18 IST, August 9th 2024