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पब्लिश्ड 17:12 IST, September 9th 2024

वक्फ बोर्ड बिल पर भारतीय मुस्लिमों को भड़का रहा भगोड़ा जाकिर नाइक, कहा- अगर 50 लाख मुसलमान भी...

अपने गलत इरादों को जुबान पर लाते हुए जाकिर नाइक ने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी 21 करोड़ से अधिक है। अगर 50 लाख लोग भी विरोध करेंगे तो बिल वापस लेना होगा।

भारतीय मुस्लिमों को भड़का रहा भगोड़ा जाकिर नाइक | Image: PTI

Zakir Naik Hate Speech: कट्टरवादी इस्लामिक प्रचारक और भारत से भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक ने अब वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर जहर उगलना शुरू कर दिया है। वक्फ विधेयक का विरोध करते हुए जाकिर नाइक ने भारतीय मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। एक वीडियो में जाकिर नाइक ने कहा कि लोगों को एकजुट होकर वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करना चाहिए।

अपने गलत इरादों को जुबान पर लाते हुए जाकिर नाइक ने कहा है कि इस बार की मौजूदा बीजेपी सरकार अब पहले जितनी मजबूत नहीं है। भारत में मुस्लिम आबादी 21 करोड़ से अधिक है। अगर 21 करोड़ में से 50 लाख लोग भी वक्फ बिल का विरोध करेंगे, तो सरकार को अपने कदम वापस खींचने होंगे। जाकिर नाइक ने वक्फ संपत्ति को मुसलमानों की जमीन बताया है। जाकिर नाइक ने मुसलमानों को डरते हुए कहा कि अगर ये बिल पास हुए तो हजारों मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को छीना जा सकता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 क्या है?

इस विधेयक में किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें ये भी कहा गया है कि 'इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी'। जिला कलेक्टर ये तय करने वाला मध्यस्थ होगा कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि और ये निर्णय अंतिम होगा। एक बार निर्णय लेने के बाद कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन कर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेज सकता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि कलेक्टर की ओर से राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करने तक ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

होंगे ये बदलाव

मोदी सरकार नए संशोधन के साथ 1923 का वक्फ कानून खत्म करेगी। 1995 के वक्फ एक्ट में 44 संशोधन होंगे। बिल के जरिए बोर्ड का नाम-प्रारूप बदला जाएगा। जिससे वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे पर लगाम लगाई जा सकेगी। वक्फ बोर्ड को अपनी अकूत संपत्ति से मिलने वाली कमाई के बारे में भी बताना होगा। संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेगा और रजिस्टर्ड संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन होगी।

भारत ने किया है भगोड़ा घोषित

आपको बता दें कि भारत ने साल 2016 के अंत में जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसपर भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, दुर्भावना और घृणा को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नाइक भारत से भगोड़ा घोषित होने के बाद से ही मलेशिया में रह रहा है। भगोड़े जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और भारत में विवादित बयान देने का आरोप है। 2017 में जाकिर नाइक मलेशिया भागा था। तब से ही वह भगोड़े की तरह रहा है। 

ये भी पढ़ें: बहराइच में ये क्या हो रहा है? भेड़ियों की दहशत के बीच अब बंदरों का हमला, 100 से ज्यादा लोग जख्मी

अपडेटेड 17:12 IST, September 9th 2024

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