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Published 20:28 IST, September 3rd 2024

बिना परमिशन यहां सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया का करेंगे इस्तेमाल तो नप जाएंगे, होगा बड़ा एक्शन

Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है।

Reported by: Kunal Verma
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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Freepik

Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि अगर सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार को डर है कि उनके कर्मचारी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो इससे पाकिस्तान की इज्जत खराब हो सकती है।

Pakistan: ये है पूरा मामला

पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि स्थापना प्रभाग ने आधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोक दिया है। मंगलवार को जारी एक ज्ञापन में सरकार ने कर्मचारियों को सरकारी सेवक (आचरण) नियम, 1964 का पालन करने के लिए बाध्य किया है।

ज्ञापन के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकेगा। ज्ञापन में कहा गया है, "सरकारी कर्मचारी ऐसी राय या तथ्य व्यक्त नहीं कर सकते जो सरकार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हों।" इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को सरकार की नीति, निर्णय, राष्ट्रीय संप्रभुता और गरिमा के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है।

Pakistan: सख्त कार्रवाई का निर्देश

लोक सेवक बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपनी राय या बयानबाजी नहीं कर सकते, वहीं निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी असंबद्ध व्यक्तियों के साथ आधिकारिक दस्तावेज और जानकारी साझा नहीं कर सकता है।

इसमें लिखा है, "सिविल सेवकों को अक्सर सोशल मीडिया पर बहस करते देखा गया है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना नहीं है।" ज्ञापन में संस्थानों से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी करने का भी आग्रह किया गया।

ज्ञापन के अनुसार, "सभी सेवाओं, समूहों के सरकारी कर्मचारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कदाचार की कार्यवाही हो सकती है।"

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Updated 20:28 IST, September 3rd 2024

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