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Published 22:54 IST, July 29th 2024

योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 'पेपरलीक' और 'लव-जिहाद' विधेयक, मंगलवार को होगी चर्चा

UP News: 2017 के विधानसभा चुनाव से ही लव जिहाद योगी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी में प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण कराने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी।

Reported by: Digital Desk
'पेपरलीक' और 'लव-जिहाद' विधेयक पर मंगलवार को चर्चा | Image: PTI

UP Assembly Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र में सरकार विधायकों द्वारा राज्य के विकास और लोगों की समस्याओं पर उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। सूखा, बाढ़, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने चर्चा कराने की मांग की। जब विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा करने से मना किया तो सपा विधायक वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।

विधानसभा में मंगलवार को 8 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। जिसमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 (लव जिहाद) और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 (पेपर लीक) भी शामिल हैं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल भूमि विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य प्राधिकरण विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर भी चर्चा होनी है।

लव जिहाद पर होगी

सोमवार को योगी सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 (लव जिहाद) पेश किया। मंगलवार को इस पर सदन में चर्चा होनी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ही लव जिहाद योगी सरकार के लिए बड़ा और चुनावी मुद्दा रहा है। यूपी में प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण कराने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी। योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था और 2021 में इसे कानून बनाया गया था। जिसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान था।

यूपी विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, विदेशी संस्थाओं और अवैध संस्था से हुई फंडिंग को भी शामिल किया गया है। अब दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्मपरिवर्तन कराने पर 7-14 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इससे अलावा कानून में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब कोई भी पुलिस को अपराध की सूचना दे सकेगा।

पेपर लीक पर सख्ती

मंगलवार को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पर भी चर्चा होगी। यूपी सरकार ने पेपर लीक करने वालों से सख्ती के साथ निपटनी की तैयारी करदी है। पेपर लीक करने वालों के पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।

विपक्ष से मांगा सहयोग

सोमवार को सीएम योगी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि राज्य का बजट फरवरी में पारित हो चुका है और मानसून सत्र में प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार सदन में अनुपूरक मांगें पेश करेगी। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश देश में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 7 साल में राज्य ने जबरदस्त ऊंचाइयां हासिल की हैं।' सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के विकास के लिए वह सभी का सहयोग चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि विपक्षी सदस्य सदन में रचनात्मक मुद्दे उठाएंगे और राज्य के विकास और लोगों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सरकार उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Updated 22:54 IST, July 29th 2024

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