Published 20:52 IST, October 1st 2024
रिश्वत लेने के मामले में जयपुर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन पार्सल क्लर्क को चार साल का कारावास
सीबीआई मामलों की अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में जयपुर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन वरिष्ठ पार्सल क्लर्क जतन सिंह मीणा को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
Rajasthan News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में जयपुर रेलवे स्टेशन के तत्कालीन वरिष्ठ पार्सल क्लर्क जतन सिंह मीणा को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश, (सीबीआई मामले), जयपुर ने मामले में मीणा पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर आरोपी मीणा के खिलाफ 16 अप्रैल 2015 को मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मीणा ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर पार्सल को ट्रेन में चढ़ाने और उतारने के उसके अनुबंध को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए हर महीने 20 हजार की रिश्वत मांगी।
एक अधिकारिक बयान के अनुसार सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध एक जुलाई 2015 को आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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Updated 20:52 IST, October 1st 2024