Published 21:51 IST, July 9th 2024
हाथरस भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, CJI की बेंच 12 जुलाई को करेगी सुनवाई
वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल इस याचिका मे 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है।
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उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ (Hathras stampede) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल की गई जनहित याचिका ( Public interest litigation) 12 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल इस याचिका मे 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्वाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग भी की गई है।
हाथरस भगदड़ में SDM-CO सहित 6 अधिकारी सस्पेंड
हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए गठित की गई SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में हादसे के लिए आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। हालांकि बाबा भोले नाथ के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए है। उन्होंने हाथरस के SDM, CO समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
SIT ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
आपको बता दें कि SIT ने बीते सोमवार रात 300 पेज की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। जिसमें कहा गया है कि, हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसकी और गहनता से जांच जरूरत है। यह हादसा आयोजकों की लापरवाही से घटीत हुआ था। वहां स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी आयोजन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है।
हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत
हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
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Updated 21:51 IST, July 9th 2024