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Published 17:40 IST, July 23rd 2024

दोबारा जारी होगी NEET UG परीक्षा की मेरिट लिस्ट? SC ने IIT रिपोर्ट के आधार पर विकल्प 4 को माना सही

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश सुनाया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट | Image: Unsplash

New Delhi: नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हम फिजिक्स के सवाल को लेकर IIT दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से NEET यूजी परिणाम फिर रिजल्ट जारी करें। ऑप्शन 4 को सवाल का एकमात्र सही उत्तर माना जाए।

आपको बता दें कि कोर्ट ने उस आदेश में उस सवाल को लेकर स्थिति साफ की है, जिसमें नए और पुराने सिलेबस के आधार पर दो आंसर को सही मानकर नंबर दिए गए थे।

दोबारा परीक्षा कराने से किया इनकार

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। CJI धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।

155 छात्रों को मिला फायदा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI की जांच के मुताबिक पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं, जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। CBI की जांच अधूरी ही है, इसलिए हमने NTA से ये स्पष्ठ करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केन्द्र और NTA ने अपने जवाब में IIT मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।

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Updated 17:40 IST, July 23rd 2024

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