Published 23:50 IST, September 16th 2024

हिमाचल राज्यसभा चुनाव : उच्च न्यायालय ने सिंघवी की याचिका खारिज करने संबंधी महाजन की अर्जी खारिज की

हिमाचल प्रदेश HC ने BJP सांसद हर्ष महाजन की अर्जी को खारिज किया, जिसमें कांग्रेस नेता सिंघवी की राज्यसभा चुनाव से संबंधित याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था।

Follow: Google News Icon
  • share
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Freepik
Advertisement

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा सांसद हर्ष महाजन की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा चुनाव से संबंधित याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था।

सिंघवी ने राज्य में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिलने पर विजेता का फैसला करने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को चुनौती दी थी।

Advertisement

न्यायमूर्ति ज्योत्सना आर दुआ की पीठ ने कहा, ‘‘मुझे याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादी/आवेदक (महाजन) की दलील में कोई दम नहीं नजर आया और परिणामस्वरूप अर्जी खारिज कर दी गई।’’

सिंघवी ने महाजन से चुनाव हारने के पांच सप्ताह से अधिक समय बाद 6 अप्रैल को उच्च न्यायालय में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें उन्होंने वोटों की संख्या बराबर होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा लॉटरी नियमों की व्याख्या को चुनौती दी थी।

Advertisement

विजेता की घोषणा लॉटरी के माध्यम से की गई तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के तहत लॉटरी से जिस उम्मीदवार का नाम निकला उसे पराजित घोषित कर दिया गया।

महाजन को विजेता घोषित किया गया।

Advertisement

राज्यसभा चुनाव के समय, कांग्रेस का संख्या बल 40 था और तीन निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था। लेकिन दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले क्योंकि नौ विधायकों - कांग्रेस के छह बागी और तीन निर्दलीय - ने भाजपा उम्मीदवार महाजन का समर्थन कर दिया।

आदेश में कहा गया है कि चुनाव याचिका में कानून के तहत आवश्यक सभी तथ्यों का खुलासा किया गया है।

Advertisement

आदेश में कहा गया है कि याचिका में निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का कारण बनाया गया है, जिन्होंने चुनाव संचालन नियमों के नियम 75 (4) और 81 (3) को लागू किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और प्रशांतो सेन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिंघवी की ओर से पेश हुए।

Advertisement

 

23:50 IST, September 16th 2024