Published 22:11 IST, February 21st 2024
Gujarat: गुजरात सरकार ने नौकायन, मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश के लिए समिति बनाई
गुजरात सरकार ने नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
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Gujarat Government: गुजरात सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने पिछले महीने वड़ोदरा में नाव पलटने की घटना के मद्देनजर नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
इस हादसे में एक स्कूल के 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। ये सभी पिकनिक पर गए थे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ हरनी झील घटना पर स्वत: संज्ञान वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी।
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सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि प्राथमिक में नामित सभी 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने शहरी विकास विभाग के माध्यम से नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 13-सदस्यीय समिति का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि समिति को तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी गतिविधियों के प्रमाणीकरण और मंजूरी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के 40 जल निकायों में चल रही नौकायन गतिविधियों का भी निरीक्षण किया और उनमें से 21 निकायों में उचित व्यवस्था नहीं पाए जाने के बाद ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी।
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अदालत ने कहा कि वडोदरा की एक झील में नौकायन गतिविधियों को चलाने के लिए एक निजी फर्म के साथ हस्ताक्षरित समझौते में निगम अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसने एक निजी कंपनी के साथ अपने समझौते में झील की गतिविधियों की निगरानी के प्रावधानों को शामिल नहीं करने के लिए वीएमसी को आड़े हाथों लिया। निजी कंपनी को इसके रखरखाव और संचालन का ठेका दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि आपने बिना किसी दिशानिर्देश, बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी पर्यवेक्षण के उसे (निजी फर्म को) यह ठेका दे दिया है। यह आपका जल निकाय है। आप न केवल रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा जाएगा।’’
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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
22:11 IST, February 21st 2024