Published 22:11 IST, February 21st 2024

Gujarat: गुजरात सरकार ने नौकायन, मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश के लिए समिति बनाई

गुजरात सरकार ने नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

Reported by: Digital Desk
Follow: Google News Icon
  • share
Rescue operations are underway at the Harani lake. | Image: Republic
Advertisement

Gujarat Government: गुजरात सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने पिछले महीने वड़ोदरा में नाव पलटने की घटना के मद्देनजर नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

इस हादसे में एक स्कूल के 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। ये सभी पिकनिक पर गए थे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ हरनी झील घटना पर स्वत: संज्ञान वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी।

Advertisement

सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि प्राथमिक में नामित सभी 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने शहरी विकास विभाग के माध्यम से नौकायन और अन्य मनोरंजन गतिविधियों से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए 13-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि समिति को तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसी गतिविधियों के प्रमाणीकरण और मंजूरी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के 40 जल निकायों में चल रही नौकायन गतिविधियों का भी निरीक्षण किया और उनमें से 21 निकायों में उचित व्यवस्था नहीं पाए जाने के बाद ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी।

Advertisement

अदालत ने कहा कि वडोदरा की एक झील में नौकायन गतिविधियों को चलाने के लिए एक निजी फर्म के साथ हस्ताक्षरित समझौते में निगम अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसने एक निजी कंपनी के साथ अपने समझौते में झील की गतिविधियों की निगरानी के प्रावधानों को शामिल नहीं करने के लिए वीएमसी को आड़े हाथों लिया। निजी कंपनी को इसके रखरखाव और संचालन का ठेका दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि आपने बिना किसी दिशानिर्देश, बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी पर्यवेक्षण के उसे (निजी फर्म को) यह ठेका दे दिया है। यह आपका जल निकाय है। आप न केवल रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखा जाएगा।’’

Advertisement

यह भी पढ़ें- दिल्ली में देर रात को हो सकती है बारिश, हिमाचल प्रदेश में 405 रास्तों पर आवाजाही बंद - Republic Bharat
 

(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

22:11 IST, February 21st 2024