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Published 20:01 IST, July 7th 2024

NCW चीफ रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी कर फंसी महुआ मोइत्रा, नए कानून के तहत दर्ज हुई FIR

Delhi Police Action: महुआ ने NCW चीफ रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की थी। उनके के खिलाफ नए कानून के तहत FIR दर्ज हुई है।

Reported by: Ruchi Mehra
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महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज | Image: PTI
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FIR Against Mahua Moitra: NCW चीफ रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ 79 BNS के तहत FIR दर्ज की है।

महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा (NCW Chief Rekha Sharma) पर अभद्र टिप्पणी की थी। मामले में महिला आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की।

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नए कानून के तहत दर्ज हुई FIR

महुआ मोइत्रा के खिलाफ इस मामले में नए कानून(New Criminal Laws) के तहत FIR दर्ज हुई है। भारतीय न्याय सहिता BNS की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कार्य) से जुड़े, अपराध में यह धारा लगाई जाती है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महुआ के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस एक्स से ट्वीट से जुड़ी जानकारी मांग रही है।

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क्या है पूरा मामला...?

पूरा मामला कुछ ऐसा है कि हाथरस में हाल ही में हुए भगदड़ (Hathras Stampede) के दौरान हादसे के बाद NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा पीड़ितों से मुलाकात करने गई थीं। इस दौरान एक शख्स उनके पीछे छाता लेकर खड़ा हुआ नजर था। इस वीडियो को लेकर एक यूजर ने एक्स पर सवाल किया कि रेखा शर्मा ने छाता खुद क्यों नहीं पकड़ा? पोस्ट पर महुआ ने लिखा, 'वह अपने बॉस का पजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं।' उनकी इसी टिप्पणी पर बवाल खड़ा हो गया।

NCW ने लिया था स्वत: संज्ञान

महुआ की पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वत: संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR की मांग की थी। NCW ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत आती है।"

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NCW ने कहा था कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। इसके साथ ही महिला आयोग ने पूरे मामले में तीन दिनों के अंदर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी देने की बात कही थीं।

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20:01 IST, July 7th 2024