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Published 19:02 IST, December 20th 2024

राहुल गांधी पर FIR मामले जल्द दोनों सांसदों के बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, सीन रीक्रिएट की तैयारी

संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में घायल दो BJP सांसदों को धक्का देने के मामले में राहुल गांधी पर FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है।

Reported by: Deepak Gupta
FIR case against Rahul Gandhi | Image: PTI

संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की में घायल दो बीजेपी सांसदों को धक्का देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द ही दोनों विक्टिम यानी सांसद महेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करेगी।

मामले में दिल्ली पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल करेगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाई जाएगी। फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। बयान और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर से परमिशन के बाद ही ये कदम उठाया जा सकता है।

राहुल गांधी पर FIR दर्ज

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों के धक्कामुक्की के आरोप में FIR दर्ज की गई है। ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर दर्ज की गई है। दोपहर में बीजेपी नेताओं ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर ये FIR दर्ज की हुई है।

राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

बीजेपी सांसदों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई हैं।  दिल्ली पुलिस के मुताबिक भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 शामिल हैं। इनमें से 109 को हटाया गया है।

इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी पर FIR दर्ज, सांसदों से धक्का-मुक्की के आरोप में BJP की शिकायत पर इन धाराओं में केस

Updated 19:02 IST, December 20th 2024

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