Published 11:21 IST, October 15th 2024
पत्नी ने पति पर लगाई ऑटिस्टिक बेटे को शराब पिलाने का आरोप, FIR दर्ज; कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर अपने 10 साल के ऑटिस्टिक बेटे को शैंपेन पिलाने का आरोप था।
- भारत
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश सुनील पाटिल ने पाया कि शख्स के खिलाफ एफआईआर काफी देर से दर्ज कराई गई थी, और बच्चे ने सीडब्ल्यूसी को बताया था मामले में बदले की भावना से एफआईआर दर्ज कराने की संभावना से इनकार नहीं करते हुए कोर्ट ने शख्स को अग्रिम जमानत दे दी.
मुंबई की एक सत्र अदालत ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर अपने 10 साल के ऑटिज्म (मानसिक विकास से जु़ड़ी एक बीमारी) से ग्रसित बच्चे को उसके जन्मदिन पर मुंबई के एक महंगे रेस्टोरेंट में शैंपेन पिलाने का आरोप था. शख्स पर ये आरोप उससे अलग रह रही उसकी पत्नी ने लगाए थे.शख्स और उसकी पत्नी ने डाइवोर्स फाइल किया है, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है और दोनों अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं.
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शख्स ने आरोप लगाया कि मेडिकल पेशे से जुड़ी उसकी पत्नी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित उसके पैतृक घर में अस्पताल खोल दिया. शख्स के मुताबिक उसकी पत्नी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित उसके पैतृक घर में अस्पताल खोल दिया. शख्स के मुताबिक उसकी पत्नी ने इतना हंगामा मचाया कि माता-पिता को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. दूसरी ओर, महिला ने भी अपने पति और उसके परिजनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इस साल की शुरुआत में, शख्स की मां (महिला की सास) ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Updated 19:09 IST, October 15th 2024