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पब्लिश्ड 14:40 IST, January 4th 2025

पूर्व उपायुक्त की हिरासत से जुड़े मामले में चार हफ्ते में जवाब दाखिल करे ईडी: अदालत

न्यायालय ने ईडी को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है।

कोर्ट | Image: ANI

Jharkhand: झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने ईडी को हलफनामे के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। रंजन ने रांची स्थित विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2011 बैच के अधिकारी रंजन को पिछले साल चार मई को रांची में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के बरियातू इलाके में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यह भी पढ़ें: 'जब इरादे नेक, तो नतीजे भी संतोषजनक...', ग्रामीण भारत महोत्सव कार्यक्रम में बोले PM मोदी

 

अपडेटेड 14:40 IST, January 4th 2025

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