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Published 23:13 IST, November 17th 2024

10-12वीं छोड़ सभी स्कूल बंद, Work From Home की सलाह...GRAP 4 में दिल्ली-NCR में क्या पाबंदियां लगी?

दिल्ली-NCR में लगी पाबंदियां और सख्त हो जाएंगी। बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। राजधानी में 10-12वीं क्लास को छोड़कर सभी स्कूल बंद होंगे।

Reported by: Ruchi Mehra
दिल्ली-NCR में ग्रैप 4 लागू | Image: PTI

GRAP 4 Restriction in Delhi: दिल्ली-NCR में प्रदूषण से लगातार बिगड़ते हालात के बीच GRAP 4 लागू होने जा रहा है। CAQM ने सोमवार, 18 नवंबर सुबह 8 बजे से ग्रैप 4 के तहत पाबंदियां लागू करने का आदेश जारी कर दिया।

इसके साथ ही दिल्ली-NCR में लगी पाबंदियां और सख्त हो जाएंगी। बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। साथ ही राजधानी में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी स्कूल बंद होंगे।

स्कूलों को लेकर CM आतिशी का बड़ा फैसला?

CAQM द्वारा ग्रैप 4 लागू करने का आदेश जारी करने के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। CM आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "कल से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।"

GRAP 4 के तहत और क्या क्या पाबंदियां लगेंगी?

  • दिल्ली में ट्रक यातायात की एंट्री पर रोक लग जाएगी। हालांकि इस दौरान जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर भी दी जाएगी। इस दौरान सभी एलएनजी सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस- VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी। 
  • ईवी/सीएनजी/बीएस- VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इस दौरान भी आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाएं देने वाले वाहनों को छूट मिलेगी।  
  • दिल्ली में पंजीकृत बीएस- IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। 
  • हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।
  • आदेश में सलाह दी गई है कि दिल्ली-NCR के अंतर्गत आने वाली सरकारें सार्वजनिक, नगरपालिका और प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लें। 
  • केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने पर फैसला करने को कहा गया है। 
  • इस दौरान राज्य सरकारें स्कूल-कॉलेज बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने का भी निर्णय ले सकती हैं। 
  • इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार चाहें तो ऑड ईवन नियम भी लागू कर सकती हैं।

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Updated 23:13 IST, November 17th 2024

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