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Published 19:57 IST, August 1st 2024

'अति उत्साह में आकर आरोपी बना दिया...', कोचिंग हादसे में दिल्ली पुलिस की कोर्ट ने जमकर ली क्लास

Delhi News: कोचिंग हादसे में दिल्ली पुलिस की कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Republic

New Delhi: कोचिंग हादसे में दिल्ली पुलिस की कोर्ट ने जमकर क्लास लगा दी। SUV ड्राइवर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अति उत्साह में आकर उसे आरोपी बना दिया।

आपको बता दें कि दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के सेशन कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में तीन छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी है।

कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

SUV ड्राइवर मनुज कथूरिया की जमानत को लेकर कोर्ट का लिखित आदेश आया। कोर्ट ने कहा है कि SUV ड्राइवर को पुलिस ने अतिउत्साह में आकर आरोपी बना दिया और उस पर गैर इरादतन हत्या की धारा और BNS के सेक्शन 105 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। कोर्ट ने कहा- 'पुलिस ने लिखित जवाब में खुद माना है कि अभी तक की जांच में SUV ड्राइवर के खिलाफ  BNS के सेक्शन 105 के तहत ( गैर इरादतन हत्या) का मामला नहीं बनता। बाकी जिन धाराओं के तहत मनुज कथूरिया को आरोपी बनाया गया है, वो सब जमानती धाराएं हैं। इसलिए, 50 हजार के निजी बांड और उतने ही अमाउंट की स्योरिटी पर जमानत दी जाती है।'

कोर्ट ने कथूरिया पर लगाई ये शर्त

- जांच में सहयोग करेगा।
- सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा/ उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। 
- पता बदलने की स्थिति में पुलिस और कोर्ट को जानकारी देगा।
- प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस केस को लेकर कोई बयान नहीं देगा।

आपको बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई थी और कहा था कि राह से गुजरते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए?

ये भी पढ़ेंः 15 अगस्त को राजधानी में आतंकी हमले का खतरा, दिल्ली पुलिस ने इन कामों पर लगाई रोक

Updated 19:57 IST, August 1st 2024

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