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पब्लिश्ड 16:18 IST, September 2nd 2024

BREAKING: स्वाति मालीवाल मारपीट केस में बिभव कुमार को सशर्त जमानत, SC ने लगाईं ये पाबंदियां

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

Reported by: Digital Desk
स्वाति मालीवाल मारपीट केस | Image: Image: X

Swati Maliwal Assault Case:  आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ बिभव कुमार को जमानत दे दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देते हुए कहा कि इस जमानत का केस की मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और अगर ऐसा किया जाता है तो यह जमानत का दुरुपयोग होगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ बिभव कुमार पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं।

  • बिभव कुमार सीएम ऑफिस और उनके आवास नहीं जाएंगे।
  • बिभव केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • बिभव को कोई सरकारी पद नहीं दिया जाएगा।
  • आम आदमी पार्टी भी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कोशिश करेगा कि तीन महीने में सभी अहम गवाहो के बयान दर्ज हो जाए।

सीएम ऑफिस या घर जाने पर रोक न लगाए- अभिषेक मनु सिंघवी

सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत पर बिभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केस के बारे में नहीं बोलने की शर्त तो ठीक है लेकिन कोर्ट बिभव के सीएम ऑफिस या घर जाने पर रोक न लगाए। वो कोई सरकारी पद पर भी नहीं है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने तीन महीनों की रोक इसलिए लगाई है ताकि इस अवधि में संवेदनशील गवाहों की गवाही और जांच पूरी हो जाए। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG  एसवी राजू ने कहा कि इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि पीड़ित कौन है और आरोपी कौन और जिस जगह अपराध हुआ वो जगह कौन है।

इसे भी पढ़ें: प्राइवेट पार्ट में सिमन, नाखून में चमड़ी...सबूत दे रहे गवाही, फिर भी...

 

 

अपडेटेड 16:34 IST, September 2nd 2024

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