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Published 23:35 IST, August 23rd 2024

नाबालिग से दुष्कर्म पर एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

Rajasthan: राजस्थान के बूंदी जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया।

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प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Freepik

Rajasthan: राजस्थान के बूंदी जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया, हालांकि उसने पीड़िता के वयस्क होने पर उससे शादी कर ली थी।

दंपति का अब एक साल का बच्चा है। अदालत ने 80000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और दोषी को जेल में रहने और अपनी सजा पूरी करने तक पीड़िता के गुजर-बसर के लिए चार लाख रुपये देने का आदेश दिया।

बूंदी जिले की पॉक्सो अदालत-प्रथम ने जून 2022 में 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के 'माल की झोपड़ियां' निवासी शेतन मीणा (24) को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत-प्रथम के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने यह जानकारी दी।

पीड़िता के पिता ने दो जून 2022 को लाखेरी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें इस मामले में शेतान के आरोपी होने का संदेह था।

सरकारी वकील ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरु किया और करीब एक महीने बाद नाबालिग लड़की को छुड़ाया तथा शेतन को गिरफ्तार कर लिया जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

शेतन ने अपराध के एक साल बाद 2023 में गुरुग्राम में पीड़िता से शादी कर ली। अब इस दंपति का एक बच्चा भी है।

अदालत ने पीड़िता की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए शेतन को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की संबंधित धाराओं के तहत अपहरण और कई बार दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया है।

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Updated 23:35 IST, August 23rd 2024

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