Published 21:16 IST, May 29th 2024

केंद्र सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू की

केंद्र सरकार ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है।

Follow: Google News Icon
  • share
बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता मिलना शुरु | Image: PTI
Advertisement

CAA: केंद्र सरकार ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के तहत पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता देने की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित राज्यों की अधिकार प्राप्त समिति ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की।

Advertisement

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने पहली बार भारतीय नागरिकता प्रदान की। इन आवेदकों को 15 मई को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा।

भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीएए बनाया है।

Advertisement

राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून को अधिसूचित कर दिया गया था लेकिन भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नियम चार साल की देरी के बाद 11 मार्च को जारी किए गए।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में मौसम का यूटर्न...पहले 52 डिग्री पहुंचा पारा अब अचानक बारिश

Advertisement

20:42 IST, May 29th 2024