Published 22:35 IST, April 18th 2021

बिहार में कोरोना का परमाणु विस्फोट, 18 अप्रैल को आए 8690 नए मरीज

नीतीश कुमार ने पूरे राज्य के लिए आदेश जारी किया है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा।

Reported by: Suman Keshav Singh
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वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के सामने भी जान का खतरा बन पड़ा है।अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करने वाले प्लांट हाफ रहे हैं और लोगों की जान खतरे में है।

भयावह है सरकारी आंकड़ा

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सरकार के आंकड़ों की माने तो होली के दिन यानी 29 मार्च को 29924 सैंपल टेस्ट किए गए जिनमें से 24 घंटों के दौरान 74 टेस्ट Corona positive पाए गए। 30 मार्च को जारी यह आंकड़ा केवल 74 मरीजों का था। इस दिन कुल मरीजों की संख्या 1455 थी।

17 दिनों में 117 गुना तेज गति से बढ़ा कोरोना 

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आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो आंकड़े या बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कोरोना का चैन रिएक्शन कितना खतरनाक साबित हुआ है। महज 17 दिनों में covid-19 पॉजिटिव की संख्या 8690 पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 16 और 17 तारीख को 100604 सैंपल की जांच की गई। जिनमें से 8690 लोग  पॉजिटिव पाए गए। इसकी रिपोर्ट सरकार की ओर से 18 तारीख को जारी की गई।

वहीं इससे पहले के 24 घंटों पर निगाह डाली जाए यानी 15 और 16 अप्रैल को 100404 सैंपल्स की जांच की गई थी। इनमें 7085 सैंपल कोविड पॉजिटिव पाया गया।

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चेन तोड़ने को नीतीश ने लगाया आंशिक लॉकडाउन 

कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है हर दिन कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। अब ये रिकॉर्ड आठ हजार को पार कर गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने  कोरोना विस्फोट के चेन को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आंशिक लॉक डाउन का ऐलान कर दिया है।

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 शादी विवाह में केवल 100 लोगों को अनुमति 

बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शादी विवाह के मौकों पर पहले 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह संख्या आधी करने का ऐलान किया है उन्होंने कहा कि अब शादी विवाह के मौकों पर केवल 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा दफन और दाह संस्कार शामिल होने वालों की संख्या भी घटाकर 25 कर दी है।

जिला मुख्यालय को मिला 144 लगाने का अधिकार 

भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया है कि वह अपने इलाके की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा सकते हैं।

15 मई तक बंद हुए सभी शिक्षण संस्थान
स्वास्थ्य विभाग और क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में कमी लाने के लिए 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया था नीतीश कुमार ने अब इस तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। इस दौरान सभी तरह के स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब 15 मई तक बंद रहेंगे।

 5:00 बजे तक ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर 
इससे पहले सरकार की तरफ से जारी आदेश में या कहा गया था कि 35 फीसद कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज किया जाएगा लेकिन जिस तरीके से कोरोना के स्थिति विस्फोटक बनी हुई है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है नया आदेश के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में 35 फीसद कर्मचारियों के साथ 5:00 बजे तक ही काम करने का आदेश दिया गया है।

 स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन 
 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सभी स्वास्थ्यकर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जिलों के डीएम एसपी और क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर जिलों का हाल जाना और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का वेतन देने का ऐलान किया ताकि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा सके।


 सुबह 9:00 बजे से 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट में खाने पर प्रतिबंध 

नीतीश कुमार ने पूरे राज्य के लिए आदेश जारी किया है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सामान्य दुकानों को को 6:00 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है। खाने-पीने और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को 6:00 बजे के प्रतिबंध से अलग रखा गया है इसके बाद 9:00 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया।

इसके अलावा रेस्टोरेंट्स ढाबे बैठकर खाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दुकानों से केवल होम डिलीवरी हो सकेगी होम डिलीवरी के लिए भी 9:00 बजे तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम पर प्रतिबंध 

सभी धार्मिक स्थलों को पहले 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था अब इस तारीख को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। यानी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे सभी अब 15 मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी या प्राइवेट किसी भी स्थान पर साथ ने कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताकि कहीं भी किसी तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो।

निर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठान पर को राहत 
नीतीश कुमार ने आज घोषित आंशिक लॉकडाउन के दौरान इस बात का ऐलान किया कि निर्माण कार्य औद्योगिक प्रतिष्ठान तमाम तरीके के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं स्वास्थ्य सुविधाएं पुलिस आदि जरूरी सुविधाएं इस प्रतिबंध से बाहर हैं। वित्तीय सेवाएं चलती रहे इसलिए उन्होंने सभी तरह की वित्तीय सेवाओं को प्रतिबंध में छूट दी है।


 

22:35 IST, April 18th 2021