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Published 16:04 IST, May 22nd 2024

कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, साल 2010 के बाद वाले OBC सर्टिफिकेट रद्द

OBC Certificate: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है।

Reported by: Digital Desk
Edited by: Kunal Verma
Calcutta High Court | Image: PTI

OBC Certificate: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद वाले OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नए सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी हों।

BJP नेता ने किया एक्स पर पोस्ट

BJP नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा- 'ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति को एक और झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओबीसी सब-कैटेगरी के तहत मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसने 2010-2024 के बीच जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को भी अमान्य कर दिया है। जिन लोगों को भर्ती कराया गया है, यदि वे अपनी नौकरी बरकरार रखने में कामयाब होते हैं, तो वे किसी भी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।'

मैं नहीं मानती फैसलाः ममता

ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण जारी रहेगा।

दमदम लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक बनाया था और मंत्रिमंडल तथा विधानसभा ने इसे पारित कर दिया था।’’ तृणमूल प्रमुख ने कहा, ‘‘भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर इसे रोकने की साजिश रची है। भाजपा इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है?’’

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया ओबीसी का दर्जा रद्द करते हुए कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैरकानूनी है।

(PTI इनपुट के साथ)

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Updated 18:36 IST, May 22nd 2024

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