Published 12:51 IST, October 13th 2024
Breaking: बाबा सिद्दीकी के तीसरे कातिल की पहचान हुई, बहराइच का रहने वाला है शिवकुमार उर्फ शिव गौतम
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। कथित तौर पर तीसरे आरोपी का नाम शिवकुमार उर्फ शिव गौतम बताया जा रहा है।
Baba Siddique Murder Case: एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। कथित तौर पर तीसरे आरोपी का नाम शिवकुमार उर्फ शिव गौतम बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड में दो आरोपियों गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल तीसरा शूटर शिवकुमार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस ने कई टीमों को लगा दिया है।
शिवकुमार उर्फ शिव गौतम उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप भी बहराइच जिले का निवासी है। बहराइच SP वृंदा शुक्ला ने पुष्टि की है कि धर्मराज कश्यप और तीसरा आरोपी शिवकुमार दोनों बहराइच के गंडारा गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों आरोपी पड़ोसी हैं और सामान्य परिवार से आते हैं। उम्र करीब 18-19 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के वहां करते थे।
जुर्म की दुनिया में नाम बनाने के लिए शूटर बने
सूत्र बताते हैं कि जिस शख्स ने इन्हें सुपारी दी, उसने ही शिवा और धर्मराज से गुरमेल की मुलाकात कराई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य से पंजाब जेल में तीनों ने मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक, ये आरोपी जुर्म और जरायम की दुनिया में नाम और नाम की दहशत के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर बने। बहराइच पुलिस शिवकुमार गौतम और धर्मराज कश्यप का आपराधिक इतिहास तलाशने में जुटी है।
बेटे के दफ्तर के बाहर मारी गई बाबा सिद्दीकी को गोली
मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात करीब 9.30 बजे हमलावरों ने गोली मारी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से घर के लिए निकले थे। बाहर आते ही कथित तौर पर 3 हमलावरों ने उन पर हमला बोला दिया। पटाखों की आवाज के बीच शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियों की बौछार कर दी। इसमें पेट और छाती पर गोली लगी। बाद में जब एनसीपी नेता को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में 2 आरोपी फिलहाल पकड़े गए हैं। तीसरे हमलावर की तलाश की जा रही है।
निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 109, 125 और 3 (5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 25, 5 और 27 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और धारा 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Updated 13:36 IST, October 13th 2024