Published 18:14 IST, September 10th 2024

आतंकी फंडिंग मामले में बारामूला MP इंजीनियर राशिद को मिली जमानत, विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार

इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद की नियमित जमानत याचिका पर अभी आदेश आना बाकी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है।

Reported by: Digital Desk
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आतंकी फंडिंग मामले में बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को मिली जमानत | Image: ANI
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Engineer Rashid bail: जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद का बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दे दी है। इंजीनियर राशिद ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी।

इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद की नियमित जमानत याचिका पर अभी आदेश आना बाकी है। इंजीनियर राशिद के वकील ने कहा कि वह बारामूला से एक निर्वाचित सांसद के रूप में वो अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्हें बारामूला से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब राशिद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू-कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है।

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2019 से तिहाड़ जेल में बंद

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। राशिद ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके भाई खुर्शीद अहमद शेख भी लंगेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। इंजीनियर राशिद को 2017 में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत NIA ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से 2019 से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब उन्हें 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है।

टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान आया था। जिसके बाद NIA ने आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों को कथित तौर पर मदद पहुंचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इंजीनियर राशिद के अलावा इस मामले में यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में यासीन मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

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18:07 IST, September 10th 2024