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पब्लिश्ड 09:15 IST, January 24th 2025

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका, 'बर्थडराइट सिटिजनशिप ऑर्डर' पर रोक

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता मिलने के कानून को निरस्त करने के फैसले पर देश की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है।

Reported by: Priyanka Yadav
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Trump | Image: AP

Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता मिलने के कानून को निरस्त करने के फैसले पर देश की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले ने अमेरिका में रहने वाले बड़ी संख्या में अप्रवासियों को बड़ी राहत दी है। जज ने ट्र्ंप के इस कार्यकारी आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया।

जस्टिस जॉन कॉनफर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आदेश अमेरिका की संवैधानिक भावना के खिलाफ है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। 

शपथ लेते ही ट्रंप ने इस आदेश पर किया था हस्ताक्षर

दरअसल, सोमवार को राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती घंटों में ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें घोषणा की गई कि भविष्य में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के देश में पैदा होने वाले बच्चों को अब नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आदेश देश में वैधानिक रूप से लेकिन अस्थायी रूप से रहने वाली कुछ माताओं के बच्चों पर भी लागू होगा जिसमें विदेशी छात्र या पर्यटक शामिल हैं।

ट्रंप के शासकीय आदेश में कहा गया है कि ऐसे गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं और इस प्रकार वे 14वें संशोधन की दीर्घकालिक संवैधानिक गारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

आदेश पर रोक लगाते हुए क्या बोले जस्टिस कॉफनर?

जस्टिस जॉन कॉफनर ने आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई कानूनविद यह कैसे कह सकता है कि यह (ट्रंप द्वारा जारी किया गया) आदेश संवैधानिक है। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है।

फैसले के खिलाफ कोर्ट में की गई थी अपील

ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉयस और ओरेगेन ने कोर्ट में अपील की थी। इन राज्यों ने दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक, अमेरिका में जन्मा हर शख्स देश का नागरिक है।

समय से पहले डिलीवरी कराने की मची होड़ 

बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते ही जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से अमेरिका के अस्पतालों में समय से पहले डिलीवरी कराने की होड़ मच गई।

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अपडेटेड 09:56 IST, January 24th 2025