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Published 23:41 IST, September 9th 2024

एनएबी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी

पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अदालत को सूचित किया कि वह इमरान खान के खिलाफ तोशाखान 2 भ्रष्टाचार मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।

Imran Khan Offers Apology if PTI Members Found Guilty in May 9 Riots, Demands Accountability for All
इमरान खान | Image: PTI

पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि वह उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के बाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखान 2 भ्रष्टाचार मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।

शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के नियमों में संशोधन को बहाल कर दिया, जिससे इसका अधिकार सिर्फ 50 अरब रुपये से अधिक के कथित भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने तक सीमित हो गया।

एनएबी ने इस साल खान (71) और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (50) के खिलाफ दायर तोशाखाना 2 मामला दर्ज किया गया था जो इस आरोप पर आधारित है कि उन्होंने कई कीमती उपहारों को सरकारी खज़ाने में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिया।

आरोप यह भी है कि दंपति ने इसे फायदे के लिए बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 13 अरब रुपये का नुकसान हुआ।

रावलपिंडी की अडियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान एनएबी ने अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसी जेल में खान और बुशरा बीबी बंद हैं।

न्यायाधीश मोहम्मद अली वराइच ने दलीलें सुनने के बाद मामले को मध्य इस्लामाबाद के विशेष न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जहां इस मामले की पैरवी संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा की जाएगी। एफआईए भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नियुक्त एक अन्य राष्ट्रीय एजेंसी है।

Updated 23:41 IST, September 9th 2024