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पब्लिश्ड 13:08 IST, January 17th 2025

Imran Khan: सलाखों के पीछे कटेगी इमरान खान की जिंदगी! 14 साल की जेल, पत्नी को भी 7 साल की सजा, पाकिस्तान में बवाल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है।

Reported by: Rupam Kumari
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Imran Khan With His Wife Bushra Bibi
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पत्नी बुशरा बीवी के साथ | Image: X

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी करार दिया गया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, जिसे अलग-अलग कारणों से तीन बार टाला जा चुका था। आखिरी बार इसे 13 जनवरी को टाला गया था। न्यायाधीश ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में खान और उनकी पत्नी को कारावास की यह सजा सुनायी ।
 

इमरान खान को 14 साल की सजा

पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया, जिसमें पीटीआई संस्थापक को 14 साल जेल और उनकी पत्नी को बुशरा बीबी सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

क्या है इमरान और बुशरा बीबी पर आरोप?

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी समेत छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 19 करोड़ पाउंड (करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

मुकदमा खान और बीबी पर चलाया गया क्योंकि एक प्रॉपर्टी कारोबारी सहित अन्य सभी आरोपी देश से बाहर हैं ।  आरोप है कि एक प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाए गए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का दुरुपयोग किया गया।

अल-कादिर विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण का भी आरोप

राष्ट्रीय खजाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इस राशि को उस व्यवसायी के कथित तौर पर निजी लाभ के लिए लगाया गया, जिसने बीबी और खान को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की थी। अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी के रूप में बीबी पर इस समझौते से लाभ उठाने का आरोप है, जिसमें झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण करना भी शामिल है।
 

इनपुट-भाषा

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अपडेटेड 15:24 IST, January 17th 2025